Income Tax Slab for AY 2022-23: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं पर मिलेंगी 3 बड़ी राहत

कोरोना के चलते वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे और न ही टैक्स दरों में कोई बदलाव किया गया है

Income Tax Slab for Assessment Year 2022-23: कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच और पांच राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट (Budget 2022) लेकर आई है

इस बार टैक्स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय ही पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी. अगर आपकी इनकम 2.5 से ज्यादा और 5 लाख तक है तो आपको 5-2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. हालांकि 87A के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा पाएंगे

लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है।

Income Tax SlabFY 2022–2023
2.5 लाख रुपए तकNil
2.5 – 5 लाख रुपए तक5%
5 – 7.5लाख रुपए तक12500 + 5 लाख रुपये से ऊपर 10 प्रतिशत
7.5-10 लाख रुपए तक37500 रुपये + 7.5 लाख रुपये से अधिक पर 15%
10 – 12.50 लाख रुपए तक75,000 रुपये + 10 लाख रुपये से अधिक पर 20%
12.50 – 15लाख रुपए तक1.25 लाख रुपये + 12.5 लाख रुपये से अधिक पर 25%
15 लाख रुपये से अधिक1.875 लाख रुपये + 15 लाख रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत

पांच लाख तक की सालाना आमदनी टैक्स फ्री

सालाना आमदनीटैक्स की दरनए स्लैब के हिसाब से टैक्सटैक्स की दरपुराने स्लैब के हिसाब से टैक्सनए स्लैब के हिसाब से बचत
2,50,00000%
5,00,00005%05%
7,50,00010%37,50020%62,50025,000
8,00,00015%45,00020%72,50027,500
10,00,00020%75,00020%1,12,50037,500
12,50,00020%1,25,00030%1,87,50062,500
15,00,00025%1,87,50030%2,62,50075,000
2,00,00,00030%57,37,50030%58,12,50075,000
5,00,00,00030%1,47,37,50030%1,48,12,50075,000

रिटर्न अपडेट करने की अनुमति
बजट में जो बड़ी घोषणा की गई है, वह दो साल में रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति है। अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती की है तो वह इसे दो साल में सुधार सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। रिटर्न अपडेट करते हुए उन्हें आवश्यक कर का भुगतान करना होगा

कोऑपरेटिव्स के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट और सरचार्ज में कमी
इस समय कोऑपरेटिव सोसायटियों को 18 और 1.5अल्टरनेट मिनिमम टैक्स चुकाना होता है। हालांकि, कंपनियां इसका भुगतान 15की दर से करती हैं। कोऑपेरटिव सोसायटियों और कंपनियों के एक-से नियम बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटियों के लिए टैक्स को घटाकर 15% किया गया है। 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles